जमानत खारिज, राठौर की गिरफ्तारी कभी भी
08 jan 2010.हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सेशन कोर्ट ने रूचिका केस में राठौर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसी के साथ ही राठौर को गिरफ्तार करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बढ़ गया है। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश संजीव जिंदल की कोर्ट ने राठौर के खिलाफ बीते 29 दिसंबर को रुचिका के भाई आशु व पिता सुभाष गिरोत्रा द्वारा दर्ज कराई गई दो एफआईआर नंबर 573 व 574 के एवज में गिरफ्तारी से बचने के लिए दी गई अग्रिम जमानत को आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया है।
जब यह फैसला आया उस वक्त न तो राठौर और न ही उनकी वकील पत्नी आभा कोर्ट में मौजूद थीं। रूचिका के परिजनों के वकील पंकज भारद्वाज और रूचिका केस लड़ रहे आनंद प्रकाश कोर्ट में मौजूद थे। गौरतलब है कि एसपीएस राठौर को सेशन जज एसपी सिंह ने बीते 1 जनवरी को छह दिन के लिए जमानत दी थी और इसे आगे बढ़ाने के लिए राठौर की वकील पत्नी आभा ने वीरवार को संजीव जिंदल की कोर्ट में अपना पक्ष रखा था।
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