राठौर को आज बेल या जेल
08 jan 2010.हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौर के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर के मद्देनजर अग्रिम जमानत के लिए किए गए आवेदन पर फैसला आज पंचकूला की कोर्ट में होगा। उधर, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रुचिका छेड़छाड़ मामले की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर राठौर समेत विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। गुरुवार को दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज संजीव जिंदल ने राठौर की जमानत याचिका पर अपना फैसला एक दिन के लिए टाल दिया। राठौर के खिलाफ दर्ज दो नई एफआईआर में हत्या की कोशिश, अवैध रूप से बंदी रखने तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए गए हैं।
कोर्ट के सामने राठौर की वकील आभा ने कहा कि 29 दिसंबर को दर्ज दोनों एफआईआर झूठे हैं तथा उन्हें मीडिया के दबाव में दर्ज किया गया है। राठौर को मीडिया के हो-हल्ले के कारण निशाना बनाया जा रहा है। बहस के दौरान जज ने सरकारी वकील की तब खिंचाई की, जब उन्होंने इस मामले में सबूत एकत्रित करने के लिए और तीन हफ्ते का समय मांगा।














